Vice president / उप राष्ट्रपति

Vice president / उप राष्ट्रपति


संविधान : संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , मंत्री परिषद और महान्यायवादी होते हैं

महत्वपूर्ण बातें : 


(1) भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री एस राधा कृष्ण बने
(2) एस राधा कृष्ण और हामिद अंसारी  ऐसे उपराष्ट्रपति है जिन को दो बार उपराष्ट्रपति पद प्राप्त हुआ
(3) भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत है जिनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई
(4) भारत के प्रथम निर्विरोध उपराष्ट्रपति पद एस राधा कृष्ण को चुना गया
(5) राष्ट्रपति पद की तरह उपराष्ट्रपति पद भी अमेरिकी संविधान से लिया गया
(6) उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं
(7) उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व्यक्ति को 25 अनुमोदक व 25 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है
(8) उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इस कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा से पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है
(9) उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के निपटारे का फैसला अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है

अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा

अनुच्छेद 64 मे उपराष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों का उल्लेख है अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद खाली हो जाने के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अर्थात वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है

अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारण वर्ष राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति कोई यह है अधिकार देता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो सभापति के पदेन अध्यक्ष पद पर कार्य नहीं कर सकता अर्थात 6 महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराने आवश्यक होते हैं और नए राष्ट्रपति के चुनने के बाद वह पुनः उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करता है

अनुच्छेद 66 उप राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता द्वारा नहीं कराया जाता बल्कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य जो निर्वाचक मंडल होता है वह उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को मत देकर  चुनते हैं
उपराष्ट्रपति के चुनावों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों अपना मत देकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं
राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मध्य प्रणाली द्वारा किया जाता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है

अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अर्थात उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित उम्मीदवार पद ग्रहण की तारीख से लेकर 5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहेगा

अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति की योग्यताएं इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो

अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचित व्यक्ति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के शपथ लेनी होती है

महत्वपूर्ण प्रश्न :-



(1) भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है?
(2) उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए?
(3) भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने?
(4) भारत के उन उपराष्ट्रपति का नाम  बताओ जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई?
(5) उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है?


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