Attorney genral / महान्यायवादी

सविधान : संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 भारत की संघीय कार्यपालिका का वर्णन है जिसमें राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , मंत्री परिषद और महान्यायवादी होते हैं

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अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो कानूनी सलाहकार होगा

🌟 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

🌟 महान्यायवादी उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो

🌟 महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है वह भारत सरकार और राष्ट्रपति को विधि के मामलों में सलाह या सहायता प्रदान करता है
( अनु.143 के तहत )

🌟 महान्यायवादी को वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा जो मान्य है वह दिए जाते हैं

🌟 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तब वह महान्यायवादी को अपने पद से बर्खास्त या हटा सकता है

🌟 भारत के प्रथम महान्यायवादी बनने का सौभाग्य एमसी सीतलवाड़ को मिला

महत्वपूर्ण प्रशन :-
(1) महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?

(2) भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? उनका नाम बताओ?

(3) भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है?

(4) सविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति और सरकार का कानूनी सलाहकार होता है?

(5) महान्यायवादी के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है?



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